झारखंड ई-कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026-27 का शेड्यूल जारी, जानें कब से शुरू होंगे आवेदन और रजिस्ट्रेशन से लेकर वेरिफिकेशन की पूरी टाइमलाइन

May 08, 2026
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रांची: झारखंड के अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (BC) के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 'झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना' का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया मई महीने से शुरू होने जा रही है।

महत्वपूर्ण तिथियां और समय-सीमा

आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय के अनुसार, इस बार छात्रवृत्ति प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित समय-सीमा तय की गई है:

संस्थानों का पंजीकरण: राज्य के भीतर और बाहर के शैक्षणिक संस्थान 15 मई से 30 जून 2026 तक ई-कल्याण पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।

छात्रों के लिए आवेदन: पात्र विद्यार्थी 20 मई से 31 जुलाई 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

संस्थान स्तर पर सत्यापन: संबंधित कॉलेजों और संस्थानों के नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन 20 मई से 31 अगस्त 2026 तक किया जाएगा।

जिला स्तरीय सत्यापन: जिला नोडल अधिकारियों द्वारा आवेदनों के अंतिम सत्यापन की प्रक्रिया 20 मई से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।

योजना की पात्रता और नियम

यह छात्रवृत्ति 'झारखंड राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2022' के तहत प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत केवल वही छात्र पात्र होंगे जो झारखंड के स्थायी निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति की स्वीकृति जिला नोडल अधिकारी के सत्यापन के बाद ही दी जाएगी।

अनिवार्य शर्तें: बैंक खाता और केवाईसी

प्रशासन ने विद्यार्थियों के लिए कुछ सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी आवेदकों का बैंक खाता आधार-आधारित (Aadhaar Seeded) होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने बैंक जाकर KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि छात्रवृत्ति की राशि बिना किसी रुकावट के उनके खाते में (DBT के माध्यम से) पहुंच सके।

विद्यार्थियों के लिए सावधानी

आदिवासी कल्याण आयुक्त ने विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थानों को नियमावली का बारीकी से अध्ययन करने का निर्देश दिया है। आवेदन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

एक विद्यार्थी केवल एक ही आवेदन जमा कर सकता है। एक से अधिक आवेदन पाए जाने पर उसे निरस्त किया जा सकता है।

आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी न भरें।

सभी आवश्यक दस्तावेज (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बोनाफाइड सर्टिफिकेट) वैध और अद्यतन (Updated) होने चाहिए।

इस स्कॉलरशिप के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पात्र छात्र 20 मई से ई-कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।

रिपोर्ट: News Nyx डेस्क